ऐसे तो लोग भरोसा खो देंगे...टीचर भर्ती घोटाले पर CJI के बंंगाल सरकार से 5 कड़े सवाल, बोले- आपने RTI में गलत बताया
नई दिल्ली. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से कड़े सवाल पूछे. कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा भर्ती लगभग 25,000 टीचरों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. इस फैसले को बंगाल सरकार ने सवोच्च न्यायालय में चुनौती दी. मुख्य न्यायाधीश ने बंगाल सरकार से पूछा कि उसने अतिरिक्त पद क्यों बनाए और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को नियुक्त क्यों किया, जबकि चयन प्रक्रिया को ही अदालत में चुनौती दी गई थी.
हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए बंगाल सरकार के वकील नीरज किशन कौल ने पूछा कि क्या इस तरह के आदेश को कायम रखा जा सकता है. उन्होंने कहा, “यह सीबीआई का भी मामला नहीं है कि 25,000 नियुक्तियां अवैध हैं. शिक्षक-बाल अनुपात सब कुछ गड़बड़ा गया.” स्कूल सेवा आयोग की ओर से पेश वकील जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के पास नौकरियां रद्द करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और उसके आदेश इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत हैं. जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां नष्ट कर दी गई हैं, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया. फिर सीजेआई बोले कि इतने संवेदनशील मामले के लिए टेंडर क्यों नहीं जारी किए गए?
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